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Haryana पावर निगम के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, तीन महीने में भुगतान का आदेश

Haryana पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन (HPGCL) के हेल्पर ग्रेड-1 कर्मचारियों को Punjab-Haryana हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कॉर्पोरेशन उन्हें बकाया राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा। यह ब्याज उस दिन से लागू होगा, जब हाईकोर्ट ने उनके नियमितीकरण का आदेश दिया था। कोर्ट ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया है कि यह राशि तीन महीने के भीतर जारी की जाए।

हाईकोर्ट ने नियुक्ति तिथि से नियमित करने का दिया था आदेश

सत नारायण और अन्य कर्मचारियों ने Punjab-Haryana हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सेवा नियमित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए 5 सितंबर 1991 से उनकी नियुक्ति तिथि को नियमित मानने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों को बकाया वेतन और अन्य लाभ भी प्रदान करे।

हालांकि, Haryana पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। अपील अभी लंबित है, लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। इस दौरान कर्मचारियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।

बिना रोक के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने लगाई फटकार

जब अवमानना याचिका लंबित थी, तब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ने सिंगल बेंच के आदेश का पालन करते हुए कर्मचारियों को नियमित कर दिया और बकाया राशि भी जारी कर दी। हालांकि, कर्मचारियों को बकाया पर ब्याज नहीं दिया गया।

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Haryana पावर निगम के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, तीन महीने में भुगतान का आदेश

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया और ब्याज की मांग की। हाईकोर्ट ने पाया कि डिवीजन बेंच में अपील होने के बावजूद कोई रोक आदेश नहीं था। इसके बावजूद हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ने आदेश का समय पर पालन नहीं किया।

कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि जब अपील में कोई रोक नहीं थी, तो आदेश का पालन दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए था। इस देरी के कारण हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेशन को बकाया राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया।

तीन महीने में भुगतान करने का आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को तीन महीने के भीतर कर्मचारियों को बकाया पर 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ब्याज भुगतान डिवीजन बेंच के फैसले के अधीन रहेगा। यानी यदि डिवीजन बेंच में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो यह ब्याज राशि वापस ली जा सकती है।

कर्मचारियों के लिए राहतभरा फैसला

हाईकोर्ट का यह फैसला Haryana पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड-1 कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे न केवल उन्हें उनके बकाया का उचित ब्याज मिलेगा, बल्कि भविष्य में भी सरकारी संस्थाओं को कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने से बचने का सबक मिलेगा। कोर्ट के इस आदेश से कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल है।

Khabar Abtak

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