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आयकर का नया नियम ‘रूल 46(8)’ लागू: डिजिटल बहीखातों का रोजाना बैकअप अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माना

 

गोहाना, (अनिल जिंदल) 09 जून । आयकर विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियम ‘रूल 46(8)’ को लेकर सीए एसोसिएशन, गोहाना की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों और प्रोफेशनल्स पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए सुमित मित्तल ने बताया कि अब टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रोफेशनल्स के लिए अपने डिजिटल बहीखातों का रोजाना बैकअप लेना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर डेटा का बैकअप लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह डेटा केवल भारत में स्थित सर्वर्स पर ही सुरक्षित रखा जाए। सीए कर्मबीर लठवाल और सीए नवीन गर्ग ने जानकारी दी कि विदेशी क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली कंपनियों को भी अपने बैकअप सर्वर भारत में ही स्थापित करने होंगे।

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बैठक में यह भी बताया गया कि नियम का पालन न करने पर ₹25,000 तक का सीधा जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में सीए सौरभ गोयल और सीए हिमांशु रंग ने करदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी।

इसके अलावा, सीए अदिति गोयल, सीए कविता ढींगरा और सीए रितिक जिंदल ने सभी व्यापारियों और प्रोफेशनल्स से अपील की कि वे समय रहते अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे टैली और बिजी सिस्टम, को नए नियमों के अनुरूप अपडेट कर लें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इस नियम को डिजिटल पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, हालांकि इसके अनुपालन को लेकर व्यापारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Khabar Abtak

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