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नवंबर माह के लिए पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य: जिला खजाना अधिकारी संजीव कुमार

पेंशनर जीवन प्रमाण ऐप, अटल सेवा केंद्र या सीएससी के माध्यम से भी करवा सकते हैं प्रमाण पत्र जमा

 

सोनीपत, 27 अक्टूबर। जिला खजाना अधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला खजाना कार्यालय सोनीपत एवं इसके अधीनस्थ उप-खजाना कार्यालयों से हरियाणा सरकार सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को नवंबर 2026 माह के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण ऐप, नजदीकी अटल सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जो पेंशनर स्वयं उपस्थित होकर संबंधित खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना चाहते हैं, वे अपने मूल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड सहित निर्धारित तिथियों पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए उनके नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत A से I तक नाम वाले पेंशनर 2 से 10 नवंबर 2026 तक, J से R तक नाम वाले पेंशनर 11 से 17 नवंबर 2026 तक तथा S से Z तक नाम वाले पेंशनर 18 से 23 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 24 से 30 नवंबर 2026 तक उन सभी पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाएंगे, जो निर्धारित तिथियों में किसी कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

उन्होंने सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाएं, ताकि उनकी पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 

 

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