हरियाणा के सोनीपत में एक महिला के साथ हाउसिंग लोन सोसाइटी में 4 लाख 50 हजार 695 रुपए की धोखाधड़ी की गई। महिला के पति ने मकान बनाने के लिए अप्रैल 1995 में सोसाइटी से 1 लाख 40 हजार रुपए का ऋण लिया था। महिला ने ये राशि ब्याज समेत जमा करा दी। उसके अकाउंट में किस्त जमा नहीं हुई, जबकि उसे रुपए जमा की रसीद दी गई। पुलिस ने सोसाइटी के सचिव व 2 अन्य कर्मियों के खिलाफ धारा 406 व 420 के तहत केस दर्ज किया है।
सोनीपत सेक्टर 15 निवासी देवकी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति आजाद सिंह छिल्लर द नव निर्माण को-कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, सोनीपत के सदस्य थे। उन्होंने 6 अप्रैल 1995 को 1 लाख 40 हजार रुपए गृह निर्माण ऋण लिया था। बाद में इस सोसाइटी का विलय द आदर्श को-ऑप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड सोनीपत में हो गया।
देवकी ने बताया कि उसने सोसाइटी को मूल राशि के साथ-साथ देय ब्याज राशि का भुगतान कर दिया था। सोसाइटी के मौजूदा अधिकारियों द्वारा, विशेष रूप से रविंदर सिंह द्वारा एकत्र किया गया था। उस समय रोहताश कुमार सोसायटी के सचिव थे। दोनों ने ऋण की मंजूरी के समय सोसाइटी के कर्मचारी थे। सोसाइटी ने उसके द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त के बदले में विधिवत रसीदें प्रदान की थीं।
महिला का आरोप है कि लोन की राशि के तौर पर वह 4 लाख 50 हजार 695 रुपए सोसाइटी को दे चुकी है, लेकिन ये राशि उसके खाते में जमा करने की बजाय सोसाइटी के अधिकारियों ने हड़प ली। उसका जो खाता जो के क्लियर होना चाहिए था, आज भी उसमें ऋण की अदायगी शेष है। इसको लेकर उसने सोसाइटी के पंचकूला कार्यालय में शिकायत दी और रुपए जमा कराने के सबूत भी दिए, लेकिन साजिशन उसकी शिकायत को खत्म कर दिया गया।
थाना सिसिवल लाइन पुलिस ने अब महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सोसाइटी के वर्तमान सचिव सूरजभान, दो अन्य अधिकारियों रोहताश व रविंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 406 व 420 के तहत केस दर्ज किया है। एसएचओ कर्मजीत के अनुसार महिला की शिकायत की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई हे। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे।