राज्य योजना स्कीम (एसबी-89) के तहत एससी वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी ड्रा 20 फरवरी तक
स्कीम के तहत एससी वर्ग के आठ किसानों को जिले में ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जाएगी
सोनीपत,16 फरवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि राज्य योजना स्कीम (एसबी-89) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को 45 एचपी एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। 20 फरवरी को ड्रा ऑफ लॉट की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।
15 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवेदन को जमा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। निर्धारित अवधि में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान ड्रा के माध्यम से की जाएगी। ड्रॉ ऑफ लॉट की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से उपायुक्त के लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। अंतिम ड्रॉ से पूर्व चार ट्रायल भी किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के तहत जिले में अनुसूचित जाति के आठ किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि चयनित आवेदकों में से कोई भी किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार वेटिंग लिस्ट से अगले आवेदक को ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
निर्धारित टाइमलाइन
1.ड्रॉ ऑफ लॉट 20 फरवरी 2026 तक
2.डी.डी.ए. की स्वीकृति 24 फरवरी 2026 तक
3.किसान द्वारा परमिट डाउनलोड 03 मार्च 2026 तक
4.डीलर को इन्वेंट्री ट्रांसफर आवंटन 03 मार्च 2026 तक
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें, ताकि पात्र किसानों को शीघ्र सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके

