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गोहाना के सेक्टर-7 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई

सोनीपत :- गोहाना के सेक्टर-7 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर 5 हजार रुपए जुर्माना किया। आहुलाना गांव के फूलकंवार ने 22 मई, 2016 को थाना शहर गोहाना शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि दो अज्ञात हमलावरों ने उनके भतीजे कदम की सेक्टर-7 में गोली मारकर हत्या कर दी है। आहुलाना निवासी कदम सेक्टर-7 में अपने दोस्त दीपक के पास पढ़ने के लिए आया था। कदम व उसका दोस्त 22 मई की शाम मकान नंबर 144 के सामने खाली प्लॉट में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो हमलावरों ने 3 गोली चलाई जिसमें से 2 गोली कदम को लगी थी।

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मामले की सूचना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी ऋषिकांत ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया था। एसआईटी सोनीपत में नियुक्त एसआई फूल कुमार की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों रोहतक के रिठाल निवासी शनि देव उर्फ कुक्की व उसके साथी को रोहतक से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। आरोपी शनिदेव ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई सुखविंद्र की 22 मार्च, 2016 को रोहतक के गांव रिठाल में हत्या हुई थी। जिसमें कदम का भाई अमरजीत आरोपी है। उसकी हत्या का बदला लेने के लिए कदम की हत्या की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने शनिदेव उर्फ कुक्की को दोषी करार देते हुए गुरुवार उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ पांच हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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