हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद सोनीपत में भी धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत से भी श्रद्धालुओं का जत्था ब्रज मंडल यात्रा में शामिल होने गया था। हालांकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित घर लौट चुके हैं। फिलहाल जिले में तनाव जैसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है।
इसके तहत बिना पुलिस की अनुमति के कोई भी जलसा करने व जुलूस निकालने पर 20 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। इससे पहले पुलिस ने रात को गोहाना में फ्लैग मार्च निकाला और शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया।
सोनीपत के उप पुलिस आयुक्त, मुख्यालय वीरेंद्र सिंह की ओर से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में 4 से अधिक लोग एकत्र नहीं होने चाहिएं। सार्वजनिक सभा, जुलूस के आयोजकों को हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 69 के तहत पुलिस विभाग से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। जुलूस में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, भाले आदि जैसे हथियार न लहराए।
वीरेंद्र सिंह ने आदेशों में कहा है कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ है कि सार्वजनिक सड़कों पर अनियंत्रित और अनियोजित जुलूस कई बार यातायात के सुचारु प्रवाह में असुविधा पैदा करते हैं। इसके अलावा, इन जुलूसों का उपयोग विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा शांति और शांति भंग करने के लिए किए जाने की भी आशंका है।
ब्रज मंडल (मेवात) जलाभिषेक यात्रा में गया सोनीपत का 146 श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार को वहां दंगे में फंस गया था। जत्थे को पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि मेवात क्षेत्र में पग पग पर फैली हिंदू संस्कृति के संरक्षण का संकल्प परिषद ने लिया है इसलिए पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज के दिन मेवात पहुंचते हैं।
उधर नूंह में कई जिलों से आए श्रद्धालुओं पर पथराव के बाद दंगा भड़क गया। पुलिस ने वहां धारा 144 लगा दी। जिसमें यहां का जत्था भी फंस गया। देर रात आई वहां से सूचना के मुताबिक जत्थे के सभी लोग सुरक्षित हैं। वहां पुलिस लाइन में रखा गया। रात को बस से उन्हें सोनीपत के लिए रवाना किया गया।