उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में किया गया डीएलएमसी की बैठक का आयोजन
31 जुलाई तक किसान करवाएं अपनी फसलों का बीमा-उपायुक्त सुशील सारवान

ऋणी किसान का बीमा प्रीमियम अवश्य काटे सभी संबंधित बैंक
सोनीपत, 29 जुलाई। उपायुक्त सुशील सारवान ने जिला के किसानों का आह्वïान किया कि वे अपनी फसलों का 31 जुलाई तक बीमा अवश्य करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिए कि जिन ऋणी किसानों ने बीमा न करवाने बारे अपना आवेदन नहीं दिया है उन सभी ऋणी किसानों का बीमा प्रीमियम अवश्य काटा जाए ताकि उनकी फसलों का बीमा हो सके।
उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय में डीएलएमसी की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि फसलों की बीमा हर किसान को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है क्योंकि अगर उसकी फसल का बीमा हो जाता है तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किसान के नुकसान का भुगतान किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 अगस्त तक पूरा डाटा किसान की फसल अनुसार व फसल गाँव के अनुसार पोर्टल पर अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक प्रबंधकों को बताया की समय रहते अपने पूर्ण डाटा को सभी बैंक चैक कर ले ताकि सही फसल का बीमा किया जा सके और पोर्टल पर भी फसल गाँव के अनुसार अपलोड कर्रे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ० पवन शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान फसल के लिए 2124.98 रुपए प्रति हेक्टेयर, कपास फसल के लिए 5435.05 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरे फसल के लिए 1024.36 रुपए प्रति हेक्ट, और मक्का फसल के लिए 1089.74 रुपए प्रति हेक्ट. के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा अगर कोई गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है। तो किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर फसल बीमा करवा सकते हैं। किमान धान, बाजरा मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत और कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत देना होता है और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।
इस मौके पर एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डïा, एडीओ मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।