सामान्य पात्रता परीक्षा के मद्देनजर उपायुक्त सुशील सारवान ने परीक्षा केंद्रों पर लागू की धारा 163
जिले में 26 व 27 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा

सोनीपत, (अनिल जिंदल ), 22 जुलाई। उपायुक्त सुशील सारवान ने सामान्य पात्रता परीक्षा 26 व 27 जुलाई को जिले में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के सुचारु, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश परीक्षा 26 जुलाई को प्रातः 9ः00 बजे से सांय 06: 00 बजे तक तथा 27 जुलाई को प्रातः 9:00 बजे से सांय 06: 00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए की 26 जुलाई शनिवार को गैर कार्य दिवस घोषित किया गया है। तथा सभी सरकारी /गैर सरकारी विद्यालय /महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के प्रबंधक / प्रधानाचार्य /मुखियाओं को निर्देश दिए गए कि जिन अधिकारियों /कर्मचारियों की ड्यूटी सामान्य पात्रता परीक्षा में नहीं लगाई गई है वह अधिकारी / कर्मचारी परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा केन्द्रो से संबंधित सरकारी / गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के निकट मोबाइल फोन लेकर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा वांछित व्यक्तियों के समूह में उपस्थित होने पर भी रोक लगाई गई है।
फोटोकॉपी व फैक्स दुकानों पर भी रोक
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के क्षेत्र में फोटोकॉपी, जेरॉक्स, फैक्स इत्यादि की दुकानें संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तेक्षप की रोकथाम, सार्वजनिक शान्ति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए वहां हो रही गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के भी आदेश रहेगे।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।