कावड़ यात्रा के दौरान कावडिय़ों की सुरक्षा को देखते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने जारी किए दिशा-निर्देश

सोनीपत, (अनिल जिंदल ), 01 जुलाई। श्रावण माह में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा में भाग लेने वाले कावडियों की सुरक्षा को देखते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ डाक कावड़ में कावडियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डीजे या म्यूजिक सिस्टम गाड़ी की बॉडी के अंदर ही होना चाहिए ना कि बाहर। क्योंकि अगर डीजे या म्यूजिक सिस्टम गाड़ी की बॉडी के बाहर होगा तो उससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कावडिय़ों से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोकल केबल नेटवर्क पर उनका प्रसारण किया जाए। कावडिय़ों द्वारा रेलगाडिय़ों के छत्तों पर यात्रा करने पर पाबंदी रहेगी ताकि कोई दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि कावडिय़ा अपना पहचान पत्र अवश्य साथ रखें ताकि जरूरत पडऩे पर उसकी पहचान हो सके। इसके साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान नुकीले भाले एवं अन्य हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंधी रहेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कावडिय़ों को नहर पटरी का प्रयोग करने के लिए प्रचार-प्रसार माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। डाक कावड़ में वाहनों में लगाए जाने वाले बड़े डीजे व म्यूजिक सिस्टम के स्वामियों को पूर्व से ही चिन्हित कर उनके विरूद्घ कार्यवाही की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गो के डायवर्जन प्वाईंटस पर मार्ग सूचना के लिए हॉर्डिंग्स लगवाए जाएं। कावड़ यात्रा के दौरान सभी संबंधित विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने कावडिय़ों का आह्वान किया कि वे पैदल कावड़ को 07 फीट से ऊंची तथा कावड़ झांकी को 12 फुट से ऊंची न बनाए, क्योंकि इससे बिजली तारों से कावड़ के टकराने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा कावडियों को शराब या मादक पदार्थ का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक किया जाए। इसके साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान बिना साईलेंसर के मोटरसाईकिल का प्रयोग करने पर भी पाबंदी रहेगी।