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हरियाणा में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन

इस योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला लेगी, इस नई पेंशन स्कीम में आने वाले लगभग 1.25 लाख के करीब है।

हरियाणा में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन देने की सरकार तैयारी कर रही है। इस अनोखी योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला लेगी। जन संवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।
CMO के अधिकारियों के अनुसार इस पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी आय सालाना 1.80 लाख रुपए से कम होगी। इस नई पेंशन स्कीम में आने वाले लगभग 1.25 लाख के करीब है।.

हरियाणा में अभी इतने हैं पेंशनधारी

यह योजना यदि लागू होती है तो हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य जो अविवाहितों को पेंशन देगा। हालांकि इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए CM मनोहर लाल मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ पहले ही मंथन कर चुके हैं। इसलिए संभावना है कि सीएम की घोषणा के बाद अधिकारी इसको अमलीजामा पहनाना शुरू कर देंगे।

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हरियाणा में अभी इन्हें मिलती है पेंशन

हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों व किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2750 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा में अभी सबसे अधिक बुजुर्गों की संख्या लगभग 18 लाख है।

गरीब विधुर को भी पेंशन देने पर विचार

हरियाणा में अविवाहितों के साथ ही गरीब विधुर को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। हर राज्य में पति की मौत के बाद पत्नी को विधवा पेंशन के रूप में आर्थिक मदद की जाती है। इस राशि के जरिए वह सम्मान से रह सकती है। इसलिए पुरुषों को भी सरकार विधुर पेंशन देने पर विचार कर रही है।

Khabar Abtak

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