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हरियाणा के नगर निकायों के अध्यक्षों को मिली ए.सी. आर. लिखने की पावर

गोहाना :-24 जनवरी : हरियाणा सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्षों को और सशक्त बना दिया है। 23 जनवरी को जारी आदेश द्वारा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों को इन नगर निकायों के अधिकारियों की ए. सी. आर. लिखने की पावर दे दी गई है। बुधवार को यह जानकारी हरियाणा नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रजनी इंद्रजीत विरमानी ने दी जो गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं। उनके अनुसार वित्त एवं अनुबंध कमेटी का भी विस्तार होगा तथा उसमें कार्यकारी अभियंता या म्युनिस्पिल अभियंता, जैसी स्थिति हो, को शामिल किया जाएगा।

नगर निकायों की अध्यक्ष एसोसिएशन लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रही थी कि नगर निकायों के अध्यक्षों को अपने अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट. ( ए.सी.आर.) को लिखने की पावर दी जाए। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पत्रकारों से शेयर करते हए रजनी इंद्रजीत विरमानी ने बताया कि नगर निगमों में मेयर तो नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों को ए. सी. आर. लिखने की पावर दे दी गई है। अध्यक्ष ए.सी. आर. निगमायुक्त ( डी.एम.सी.) संग मिल कर लिखेंगे।

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हरियाणा नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रजनी इंद्रजीत विरमानी ने बताया कि नगर निगमों के मेयर डी.एम.सी. के साथ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता, नगर परिषदों में डी.एम.सी. के साथ अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अभियंता, नगर पालिकाओं में डी.एम.सी. के साथ अध्यक्ष अपने निकाय के सचिव और म्युनिसिपल अभियंता की ए.सी.आर.लिखने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

रजनी इंद्रजीत विरमानी ने बताया कि नगर निकाय हों या नगर परिषद अथवा नगर पालिका, तीनों में ए.सी. आर. को रिव्यू करने की पावर अर्बन लोकल बॉडीज के निदेशक को दी गई है। ए. सी. आर. को स्वीकार करने का अधिकार इन अर्बन लोकल बॉडीज के प्रशासनिक सचिव को होगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि राज्य सरकार वित्त और अनुबंध कमेटी का भी विस्तार किया है। जो नगर परिषद जिला स्तर की हैं या गैर-जिला मुख्यालयों पर हैं, उनमें नया सदस्य कार्यकारी अभियंता को बनाया गया है। यह पद रिक्त होने पर म्युनिस्पिल इंजीनियर को सदस्य बनाया जाएगा। नगर पालिकाओं में नया सदस्य म्युनिस्पिल इंजीनियर को मनोनीत किया जाएगा। नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में इस कमेटी के शेष पुराने सदस्य यथावत रहेंगे।

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