26 दिसंबर को लोक सभा में पारित नए न्याय संहिता विधेयक के खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने किया प्रदर्शन
गोहाना :-31 दिसंबर 26 दिसंबर को लोकसभा में पारित नए न्याय सहिता विधेयक से हरियाणा रोडवेज नाराज है। रविवार को गोहाना में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व एटक से सम्बद्ध हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रेवाल और प्रदेश महासचिव जयबीर घनघस ने किया। संयोजन सोनीपत डिपो के अध्यक्ष संजीव स्वामी और सचिव प्रवीण मलिक ने किया।
प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रेवाल ने खुलासा किया कि नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सड़क हादसा होने की सूरत में बस के चालक को घायल को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाना होगा। ऐसा न करने पर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई, तब चालक को सात साल की सजा और सात लाख का जुर्माना होगा।
प्रदेश महासचिव जयबीर घनघस ने कहा कि पूरी आशंका है कि जब चालक घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहा होगा, तब भड़की भीड़ उसे जान से ही मार देगी। अगर जान बचाने के लिए चालक अब की तरह से मौके से भाग गया, तब कानून उस पर 10 लाख का जुर्माना लगा देगा और 10 साल की सजा दे देगा।
डिपो अध्यक्ष संजीव स्वामी ने कहा कि सजा और जुर्माने के दोहरे डर से अधिकांश चालक नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे।



