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डिमांड का 12.5 प्रतिशत भर 31 जनवरी 2024 तक दोबारा दाखिल कर सकेगा अपील

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की रोहतक शाखा के सहयोग से हुई संगोष्ठी

गोहाना :-29 अक्तूबर : अगर किसी जी.एस.टी. अधिकारी ने किसी डीलर की डिमांड निकाल दी, वह डीलर अपील नहीं कर पाया, लेट अपील की या अपील रिजेक्ट हो गई, वह अब डिमांड की राशि का 12.50 प्रतिशत जमा कर 31 जनवरी 2024 तक दोबारा अपील दाखिल कर सकेगा।

यह खुलासा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की रोहतक शाखा के सहयोग से गोहाना सी.ए. एसोसिएशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में हुआ। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा जी. एस. टी. में बदलाव तथा टैली के नए वर्जन टैली प्राइम 3.0 की व्यापक जानकारी दी गई। अध्यक्षता गोहाना सी.ए. एसोसिएशन और गोहाना टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.ए. कर्मबीर लठवाल मुख्य अतिथि रोहतक शाखा के अध्यक्ष सी.एम. गौरव बंसल रहे।

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जी.एस.टी. के एक्सपर्ट और रोहतक के सी.ए. शिवा गोयल ने 7 अक्तूबर 2023 को हुई जी. एस. टी. काउंसिल की 52 वीं बैठक में हुए फैसलों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने उन परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला जो जी.एस.टी. में एक अक्तूबर 2023 से प्रभावी हो चुके हैं। सोनीपत के टैली एक्सपर्ट और हिसार से आए समान विशेषज्ञ संजय कुमार ने बताया कि टैली के नए वर्जन टैली प्राइम 3.0 में सिंगल क्लिक से अपनी इच्छा अनुसार रिपार्ट निकाली जा सकती है। टैली सॉफ्टवेयर से अब जी. एस. टी. की रिटर्न को ऑटोमेटिक भी बनाया जा सकता है। इस अवसर पर सी.ए. में नवीन गर्ग, सौरभ गोयल, अदिति गोयल, हिमांशु रंग, पारुल गुप्ता, कविता धींगड़ा, राहुल जैन सहित सी.ए. कर रहे विभिन्न विद्यार्थी मौजूद रहे।

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