21 नवंबर को सोनीपत सहित गोहाना, गन्नौर व खरखौदा में लगेगी विशेष लोक अदालत
चेक बाउंस के मामलों का आपसी समझौते से होगा निपटारा, 20 नवंबर तक संबंधित न्यायालय में कर सकते हैं संपर्क

सोनीपत, 21 अक्टूबर। 21 नवंबर को जिला न्यायालय सोनीपत तथा उपमंडल गोहाना, गन्नौर एवं खरखौदा के न्यायालयों में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में होगा आयोजन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के अध्यक्ष जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चेक बाउंस से संबंधित जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे 20 नवंबर तक अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में सुनवाई एवं निपटारे के लिए प्रस्तुत करवा सकते हैं। इस दौरान संबंधित मामलों में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा।
आपसी समझौते से विवादों का होगा त्वरित समाधान
डीएलएसए सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है तथा उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित मामलों में शामिल पक्षकारों से अपील की कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवाएं।
विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


