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सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान 15 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन- उपायुक्त नेहा सिंह

फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही 50 प्रतिशत तक अनुदान, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों पर मिलेगा लाभ, पराली न जलाने वाले पात्र किसानों को ही मिलेगा योजना का लाभ

 

सोनीपत, 27 मई। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरकेवीवाई योजना के सीआरएम घटक के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगामी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अथवा सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक, जो भी कम हो, अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत सुपर सीडर, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, एमबी प्लो, जीरो टिल, सरफेस सीडर, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रेक एवं श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर जैसे कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि एक किसान केवल एक कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है तथा अनुदान भी चयन उपरांत केवल एक मशीन पर ही दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी पर केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि स्ट्रॉ बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रॉ रेक एवं रोटरी स्लेशर खरीदने की अनुमति भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट

https://www.agriharyana.gov.in पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ. प्रवीन गुलिया ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान ने संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान अनुदान प्राप्त न किया हो। इसकी जांच विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दो सीजन में फसल अवशेष अथवा पराली जलाने के कारण जिन किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज है अथवा उसी परिवार पहचान पत्र के किसी सदस्य के नाम रेड एंट्री है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

उन्होंने किसानों से अपील की कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक एवं सही भरें। आवेदन के दौरान दी गई जानकारी और दस्तावेजों में किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि यदि प्राप्त आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक होते हैं तो लाभार्थियों का चयन किसानों की उपस्थिति में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे हरियाणा पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, स्वयं घोषणा पत्र तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र आदि सात दिनों के भीतर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई में जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच एवं अनुमोदन उपरांत पात्र किसानों को विभागीय पोर्टल से ऑनलाइन सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसानों को 30 जुलाई 2026 तक कृषि यंत्र की खरीद पूरी करनी होगी, जबकि संबंधित डीलर एवं निर्माता को 05 अगस्त 2026 तक बिल एवं अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि यंत्र की खरीद का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम, बैंक अथवा चेक के जरिए ही करना होगा। नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी। किसान यह सुनिश्चित करें कि वे केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं वैध परीक्षण रिपोर्ट वाले निर्माता अथवा डीलर से ही मशीन खरीदे। उन्होंने बताया कि मशीन खरीद के बाद डीलर द्वारा किसान के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से बिल, ई-वे बिल एवं लोकेशन आधारित फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके उपरांत निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि पर खंड स्तर पर कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सफल सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

श्री हुड्डा ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय, सोनीपत अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान मोबाइल नंबर 8053664486 एवं 9468351298 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Khabar Abtak

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