स्टार्टअप के लिए हरियाणा की महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपये का ऋण-उपायुक्त सुशील सारवान
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ले सकेगीं ऋण

सोनीपत, 31 दिसंबर। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम और आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी, वही इस स्कीम की पात्र होंगी। इसके अलावा आवेदन पहले से लिए गए किसी ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। गौर करने वाली बात ये है कि इस योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।
इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं।
इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने व जानकारी के लिए जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम सोनीपत, मकान नंबर 842, अनिल विहार, नियर ऋषिकुल स्कूल, गोहाना रोड, सोनीपत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



