सोनीपत में पटाखों का भण्ड़ारण एवं बिक्री करने वाली 10 कंपनियों की एन.ओ.सी. रद्द

सोनीपत, ( अनिल जिंदल ) 18 अगस्त। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, पंचकुला के निर्देशों की पालना में विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के तहत जिले मे आतिशबाजी/पटाखों के भण्ड़ारण एवं बिक्री करने वाली 10 कंपनियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किए गए है। मै. सुशील फायरवर्क्स राठधना रोड बंदपुर सोनीपत, मै. वाहेगुरु ट्रेडिंग कंपनी जगदीशपुर रोड सोनीपत, मै. टीटू फायरवर्क्स देवडू रोड सोनीपत, मै. वेद प्रकाश बंसल नई सब्जी मंडी दिल्ली रोड खरखोदा, मै. कटारिया फायरवर्क्स देवडू रोड नजदीक ऋषिकुल सेवा धाम सोनीपत, मै. दीपक कुमार फायर वर्कशॉप देवडू रोड नजदीक ऋषिकुल सेवा धाम सोनीपत, मै. सुनील फायर वर्कशॉप रोहतक रोड खरखोदा, मै. ब्लू सफियर एक्सिम रामनगर गन्नौर, मै. आदित्य फायर वर्क्स रतनगढ़ सोनीपत, मै. श्रीराम फायर वर्क्स दुकान नंबर 1 शिव कॉलोनी देवडू रोड सोनीपत, इन फर्म के अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं।