राहवीर योजना: एक घटें के भीतर जख्मी को अस्पताल में ले जाने वाले को मिलेगा 25 हजार रूपये इनाम-उपायुक्त सुशील सारवान
जिला मूल्यांकन कमेटी की समीक्षा के बाद दिया जाएगा इनाम
सोनीपत, 02 जुलाई। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया की केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राहवीर योजना हरियाणा में भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत दुर्घटना मे समय घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर ( एक घटें के भीतर) में अस्पताल में पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रूपये इनाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार सडक हादसों में घायल लोगों को इनाम देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरन घायल हुआ इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन (संसोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सिंतबर 2020 की अधिसूचना के तहत राह वीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। हर धातक सडक दुर्घटना मे मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रूपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते है तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएगे। एक व्यक्ति साल मे पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।
राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी मे चार व्यक्ति होगे। जिसमे उपायुक्त अध्यक्ष डीटीओ-कम-सचिव आरटीए मेंबर सचिव, एसपी मेंबर ,व सीएमओ/एसएमओ मेंबर रहेगे। मूलयांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग के द्वारा 7 दिन के भीतर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएगे। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक ही रहेगी।