सोनीपत पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल

सोनीपत, ( अनिल जिंदल ) 27 जून : जिले के थाना सेक्टर-27 सोनीपत की पुलिस टीम ने हाईवे लूटेरा गैंग द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की घटना मे संलिप्त पाँचवे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उत्तम कुमार पुत्र अभिमन्यु निवासी गांव महलाना जिला सोनीपत का रहने वाला है।
इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 24 जून 2025 को क्राईम युनिट सेक्टर-27 सोनीपत की पुलिस टीम मे नियुक्त उप निरिक्षक अनिल कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पडताल हेतु बहालगढ चौक सोनीपत पर समय तकरीबन 4.30 AM पर मौजूद था कि खुफिया जानकारी प्राप्त हुई कि NH 334-बी, मेरठ-झज्जर रोड राठधाना सोनीपत के पास चार व्यक्ति 1. चादं उर्फ चादां पुत्र रणधीर गांव बिधल गोहाना सोनीपत, 2. निशांन्त उर्फ काला पुत्र शशीकुमार उर्फ बब्लू निवासी उत्तम नगर, बन्देपुर, सोनीपत, 3. सचिन उर्फ टिंकू पुत्र रामअवतार निवासी गावं कुंजिया थाना सदर झज्जर, 4. मनीष उर्फ मोनू पुत्र महावीर निवासी गांव बिधल जिला सोनीपत की टोली घातक हथियारो से लैस होकर आने-जाने वाले राहगिरो को लूटने का प्रयत्न कर रहे है। तुरंत रेड की जावे तो चारो शख्स अवैध हथियारो सहित सभी काबू किये जा सकते है। जिस सुचना के आधार पर पुलिस टीम समय तकरीबन 4.40 AM पर NH 334-बी, मेरठ-झज्जर रोड, नियर बाहद रकबा गांव राठधाना पर पहुंची। जहां पर सड़क किनारे चार शख्स अपने हाथ में हथियार लिये खड़े दिखाई दिये। जो पुलिस टीम गाडी सहित उनके नजदीक प्लाईओवर पर पहुची तो उन्होने टोर्च की लाईट से गाडी रूकने का ईशारा किया। जो गाड़ी रोकने पर चारो शख्स ने अपने हाथो में लिये पिस्तोल तानकर चालक वाली खिड़की के पास आकर कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसे, मोबाईल है निकालकर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो गोली मार देगे । जो पुलिस की टीम को देखकर भागने लगे तो पुलिस टीम ने चारो शख्स का पीछा करके ऊंची आवाज में ललकारा मारकर कहा कि आप सभी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपने हाथ उपर करके सरेन्डर कर दो , वरना आप सभी के विरुध उचित कार्यवाही की जायेगी । तो उनमे से एक शक्स ने अपने हाथ में लिया पिस्तोल से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर किया। पुलिस टीम द्वारा अपनी आत्मरक्षा के लिये अपनी सरकारी पिस्तौल से शख्स के पैरो की तरफ एक फायर किया। जो गोली शख्स के पैर पर लगी और वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। जिसके नजदीक पहुचने पर युवक को काबू करके पुछताछ करने पर युवक ने अपना नाम पता चांद उर्फ चांदा उर्फ पहलवान पुत्र रणधीर गांव बिधल गोहाना सोनीपत बतलाया। जिसके पास से 2 देशी पिस्तौल 315 बोर व एक खाली खोल बरामद किया गया। पुलिस की टीम द्वारा उसके अन्य तीन साथियो को भी हथियारो सहित मौका पर काबू किया गया। जिनमे से एक युवक ने अपना परिचय निशांन्त उर्फ काला पुत्र शशीकुमार उर्फ बब्लू निवासी उत्तम नगर, बन्देपुर, राठधाना रोड सोनीपत बतलाया। जिसकी तलाशी लेने पर एक देशी पिस्तोल 315 बौर बरामद हुआ। जिसको खोलकर चैक किया तो चैम्बर में एक जिन्दा रौंद मिला । जो दुसरे युवक ने अपना परिचय सचीन उर्फ टिंकू पुत्र रामअवतार निवासी गांव कुंजिया थाना सदर झज्जर जिला झज्जर बतलाया जिसकी तलाशी लेने पर एक देशी पिस्तोल 315 बौर बरामद हुआ । जिसे खोलकर चैक किया तो चैम्बर में एक जिन्दा रौंद मिला । तीसरे युवक ने अपना परिचय मनीष उर्फ मोनू पुत्र महावीर निवासी गांव बिधल जिला सोनीपत बतलाया । जिसकी तलाशी लेने एक देशी पिस्तोल 12 बोर पांच जिन्दा रौंद बरामद हुए। पुलिस द्वारा राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी मे नियमानुसार मनीष उर्फ मोनू उपरोक्त की कमर पर लटके बैग की तलाशी लेने पर बैग से एक थैली में गोलीनुमा पदार्थ बरामद हुआ था । जो नशीला पदार्थ चरस पाया गया। जिसका इलेक्ट्रोनिक कांटा से वजन करने पर प्लास्टिक थैली सहित कुल वजन 470 ग्राम चरस पाया गया। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं, शस्त्र अधिनियम व मादक द्रव्य पदार्थ निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत थाना सैक्टर 27 सोनीपत में अभियोग दर्ज किया गया था।
थाना सेक्टर-27 सोनीपत की अनुसंधान टीम मे नियुक्त सहायक उप निरिक्षक सतपाल ने अपनी पुलिस टीम के साथ घटना मे संलिप्त चार आरोपियों चांद उर्फ चांदा उर्फ पहलवान पुत्र रणधीर गांव बिधल गोहाना सोनीपत, निशांन्त उर्फ काला पुत्र शशीकुमार उर्फ बब्लू निवासी उत्तम नगर बन्देपुर जिला सोनीपत, सचिन उर्फ टिंकू पुत्र रामअवतार निवासी गावं कुंजिया जिला झज्जर, मनीष उर्फ मोनू पुत्र महावीर निवासी गांव बिधल जिला सोनीपत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब अन्य आरोपियों की खोजबीन करते हुए घटना मे संलिप्त पाँचवे आरोपी उत्तम कुमार पुत्र अभिमन्यु निवासी गांव महलाना जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय मे पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।