AdministrationAgricultureBreaking NewsSonipat

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 559 किसानों के कृषि यंत्रो के लिए जारी की गई 06 करोड़ 23 लाख 30 हजार रूपये की अनुदान राशि

हरियाणा सरकार द्वारा एक हजार प्रति एकड़ के हिसाब से 11 हजार 514 किसानों को 09 करोड़ 57 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान राशि

 

सोनीपत, ( अनिल जिंदल ), 25 जून। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने व मिट्टी सुरक्षा को लेकर चलाई गई फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में जिन 559 किसानों द्वारा सुपर सीडर, बेलर व स्ट्रॉ रेक कृषि यंत्रो के लिए भौतिक सत्यापन करवाया गया था उनका लगभग 06 करोड़ 23 लाख 30 हजार रूपये की राशि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातो जारी की गई है। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने अपने कृषि यंत्रों का पहला भौतिक सत्यापन करवाया था और दूसरे भौतिक सत्यापन में नहीं पहुंच पाए थे उन 07 किसानों को भी 05 लाख 14 हजार रूपये की अनुदान राशि विभाग द्वारा जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान कृषि यंत्र खरीद फसल अवशेषों को जलाने की बजाय मिट्टïी में ही मिला सके। उन्होंने बताया कि इस स्कीम को लेकर जारी की गई राशि के संदर्भ में अगर किसी किसान को कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वह किसी भी कार्य दिवस पर उप-निदेशक कार्यालय व सहायक कृषि अभियंता कार्यालय आकर या फिर इन 8053664486, 9468351298 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।

WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.46.12 PM
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.55.06 PM
c3875a0e-fb7b-4f7e-884a-2392dd9f6aa8
1000026761
WhatsApp Image 2024-07-24 at 2.29.26 PM

उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत ही किसानों को अपनी फसलों के अवशेषों को रोटावेटर या सुपर सीडर आदि से मिट्टïी में मिलाने या बेलर मशीन से अवशेषों की गाठ बनवाने पर 01 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए ने 30 नवम्बर 2024 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले जिला के 11 हजार 514 किसानों को लगभग 95 हजार 737 एकड़ के लिए 09 करोड़ 57 लाख 37 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि 20 जून को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से जारी की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ० पवन शर्मा ने बताया कि जिन किसानों ने पंचायती जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, किसी का बैंक खाता नंबर गलत मिला या किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन तो अपने नाम कर दिया व बैंक खाता बेटे का लगा दिया तो इस तरह किसानों की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हमारे पास प्रोत्साहन राशि वाले किसानों की लिस्ट आ जाएगी और किसानों के खातों में जो भी त्रुटि होगी वो ठीक करवाकर उनका भी समाधान किया जाएगा।

Khabar Abtak

Related Articles

Back to top button