यातायात पुलिस सोनीपत का सड़क सुरक्षा अभियान तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू भारी वाहनों द्वारा लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर एक सप्ताह मे लेन ड्राईविंग के 133 वाहनों के, बिना हेलमेट के 132, ट्रिपल राइडिंग के 55, रेड ब्लू लाइट के 18, ब्लैक फिल्म के 60, बुलेट पटाखा का 8, बिना नम्बर वाहन के 89 व ड्रंक एण्ड ड्राईव के 54 चालान कर कुल 12 लाख 57 हजार रूपये का किया जुर्माना
भारी वाहन चालकों को गाड़ी बाई लाइन में चलाने हेतु किया जा रहा है जागरूक ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके एवं शहर में बुलेट बाइक से पटाखे बजाना, वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाना, ट्रिपल राइडिंग करना व बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना बिल्कुल नहीं किया जायेगा बर्दाश्त - पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सोनीपत

सोनीपत, 17 जून : पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09 जून 2025 से दिनांक 15 जून 2025 तक पुलिस आयुक्त सोनीपत श्रीमती ममता सिंह IPS, ADGP के नेतृत्व मे पुलिस उपायुक्त ईस्ट जोंन एवं ट्रैफिक सोनीपत सुश्री परबीना पी, IPS के निर्देशानुसार सोनीपत ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन को निर्धारित गति सीमा मे चलाने, भारी वाहनों के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक करने बारे सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि मोटर वाहन अधिनियम- 2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। निर्देशों की अनुपालना में सोनीपत ट्रैफिक पुलिस की टीम ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NH-44, KGP हाइवे, KMP, 334B व गोहाना पानीपत नेशनल हाईवे पर लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 133 वाहनों के चालान (कर तकरीबन 66 हजार 500 रूपये का जुर्माना) किए हैं। और शहर में युवाओं द्वारा आये दिन वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाना, बुलेट बाइक से पटाखे बजाना, ट्रिपल राइडिंग करना व बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की शिकायतें मिल रही थी। इसलिए इनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर ड्रंक एण्ड ड्राईव के 54 चालान( कर तकरीबन 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना), बिना हेलमेट के 132 चालान (कर तकरीबन 1 लाख 32 हजार रूपये का जुर्माना), ट्रिपल राइडिंग के 55 चालान (कर तकरीबन 55 हजार रूपये का जुर्माना), रेड ब्लू लाइट के 18 चालान (कर तकरीबन 9 हजार रूपये का जुर्माना), ब्लैक फिल्म लगे 60 वाहनो के चालान( कर तकरीबन 6 लाख रुपये का जुर्माना), बुलेट पटाखा के 8 चालान ( कर तकरीबन 80 हजार रुपये का जुर्माना) , बिना रजिस्ट्रैशन नम्बर प्लेट के 89 चालान ( कर तकरीबन 44 हजार 500 रुपये का जुर्माना ) किये है।
पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सोनीपत ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। और शहर में वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने, बुलेट बाइक से पटाखे बजाना, ट्रिपल राइडिंग करने व बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले युवाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।