केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़कर 15 सितंबर 2025 की
गोहाना सी ए एसोसिएशन ने इनकम टेक्स क़ानून मे बदलाव को लेकर की समीक्षा बैठक

गोहाना, 5 जून : आज 05/06/2025 को सी ए एसोसिएशन, गोहाना की मीटिंग सीए नवीन गर्ग की अध्यक्षता में आहूजा होटल एंड रेस्टोरेंट में हुई। जिसमे सीए कर्मबीर लठवाल, सीए सोनू फ़ोर, सी ए हिमांशु रंग, और सी ए सौरभ गोयल जी आदि उपस्थित रहे ।
गोहाना सी ए एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन गर्ग ने बताया की आज की मीटिंग में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है |
1. 27 मई 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी करके 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वितीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़कर 15 सितंबर 2025 कर दी गई। इस बार यह सूचना सरकार ने समय रहते जारी कर दी इसलिए सी ए एसोसिएशन ने सरकार का धन्यवाद किया।
2 रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :-
ITR फॉर्म्स में महत्वपूर्ण बदलाव : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR फॉर्म्स में संरचनात्मक और विषयवस्तु संबंधी कई बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
नई अतिरिक्त जानकारी जो की आइटीआर फॉर्म में अबकी बार देनी है वह निम्नलिखित है:-
डिडक्शंस और छूट के लिए विस्तृत जानकारी आवश्यक :
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौतियों का दावा करते समय अब ज्यादा विवरण देने होंगे :
i) HRA: वास्तविक HRA, किराया, मकान मालिक का नाम और PAN नंबर।
ii) धारा 80C: जीवन बीमा पॉलिसी नंबर, PPF खाता नंबर आदि।
iii) धारा 80D: हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर।
iv) दान: राजनीतिक दलों के पंजीकरण नंबर।
v) चिकित्सा उपचार: विशेष बीमारी का नाम आदि।
ITR 2 में संपत्ति और देनदारी की रिपोर्टिंग की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई है।
3. सिस्टम तैयारियों के लिए समय: नए फॉर्म्स के अनुरूप ई-फाइलिंग पोर्टल और संबंधित यूटिलिटीज़ को अपडेट करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।
4. TDS क्रेडिट्स का परावर्तन : TDS स्टेटमेंट्स 31 मई 2025 तक दाखिल किए जाने हैं, जिनके आधार पर करदाताओं के फॉर्म 26AS में क्रेडिट्स जून की शुरुआत में परावर्तित हों |