नीट परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर लागू की धारा 163
आदेश की अवहेलना करने वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत होगा दंड का भागी
– जिला में 4 मई को 06 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी नीट परीक्षा
सोनीपत, 03 मई। जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नई दिल्ली की ओर से जिला में रविवार 4 मई को जिला में बनाए गए 06 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 4 मई को परीक्षा के दिन सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे तथा विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर जाने पर पाबंधी होगी। इसके अलावा मोबाईल फोन लेकर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों व वांछित व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत नीट परीक्षा को जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट मशीन की दुकाने संचालित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।