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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 24 अप्रैल को करेगा रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतो का निवारण
एक लाख से तीन लाख रूपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई
सोनीपत, 23 अप्रैल। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार एक लाख रूपये से तीन लाख रूपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों ( करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, और रोहतक) के उपभेक्ताओं की शिकायतों का निवारण 24 अप्रैल को राजीव गाॅधी विद्युत भवन, पाॅवर हाउस दिल्ली रोड़ रोहतक के कांफ्रेंस हाॅल मे प्रातः 11 बजे से दोपहर एक बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ता के गलत बिलों, बिजली की दरोंसे संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।