AdministrationBreaking NewsEducationSonipatहरियाणा सरकार

प्राइवेट प्ले स्कूल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य-नगराधीश डॉ० अनमोल

पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन करें प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक

-अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने से पहले करें प्ले स्कूल की मान्यता की जांच

सोनीपत, 03 अप्रैल। नगराधीश डॉ० अनमोल ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला में प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक 30 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।

नगराधीश ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे 30 अप्रैल तक किसी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.46.12 PM
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.55.06 PM
c3875a0e-fb7b-4f7e-884a-2392dd9f6aa8
1000026761
WhatsApp Image 2024-07-24 at 2.29.26 PM

इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रितू गिल सहित संबंधित अधिकारी एवं प्राईवेट प्ले स्कूलों के संचालक मोजूद रहे।

नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद-नगराधीश डॉ० अनमोल

नगराधीश डॉ० अनमोल ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

Khabar Abtak

Related Articles

Back to top button