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यातायात पुलिस सोनीपत का सड़क सुरक्षा स्पेशल अभियान लगातार जारी, इसके तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर 99 वाहनों के किए चालान

भारी वाहन चालकों को गाड़ी बाई लाइन में चलाने हेतु किया जा रहा है जागरूक ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके:- पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सोनीपत

सोनीपत :-12 फरवरी :  पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को पुलिस आयुक्त सोनीपत श्रीमती नाजनीन भसीन IPS के आदेशनुसार पुलिस उपायुक्त वेस्ट जोंन एवं ट्रैफिक सोनीपत श्री नरेन्द्र कादयान के निर्देशानुसार सोनीपत ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। निर्देशों की अनुपालना में एसएचओ ट्रैफिक मुरथल निरीक्षक कर्मबीर सिंह की टीम ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NH-44, KGP हाइवे, KMP, 334B व गोहाना पानीपत नेशनल हाईवे पर लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 99 वाहनों के चालान किए।

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                        पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सोनीपत ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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