AdministrationBreaking NewsGohana

गोहाना की एस.डी.एम. और बरोदा हलके की निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अंजलि श्रोत्रिय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करी मीटिंग

चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने में अपना योगदान दें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

गोहाना :-31 अगस्त : 5 सितंबर से शुरु होने वाली विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में जहां राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को नामांकन के लिए दस प्रस्तावक जुटाने होंगे। ये प्रस्तावक बरोदा हलके के मतदाता होने चाहिएं। शनिवार को यह खुलासा एस.डी.एम. और बरोदा हलके की निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अंजलि श्रोत्रिय ने किया। वह लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुखातिब हो रही थीं। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो हरियाणा का मतदाता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि प्रत्याशी बरोदा हलके से बाहर का मतदाता होगा, तब उसे सम्बद्ध निर्वाचन कार्यालय से वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

अंजलि श्रोत्रिय ने कहा कि जनरल, बी.सी., ओ.बी.सी. और तीनों श्रेणियों की महिलाओं के लिए नामांकन शुल्क 10 हजार रुपए होगा जब कि एस.सी. कैटेगरी के लिए यह राशि 5 हजार रुपए होगी। नॉमिनेशन के दौरान प्रत्याशी की गाड़ी सहित केवल तीन गाड़ियां 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगी। प्रत्याशी समेत 5 ही व्यक्तियों को नामांकन के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। नॉमिनेशन 5 सितंबर से 12 सितंबर तक होंगे।

WhatsApp Image 2024-08-14 at 9.41.16 AM (2)
WhatsApp Image 2024-08-14 at 9.41.16 AM (3)
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.46.12 PM
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.55.06 PM
c3875a0e-fb7b-4f7e-884a-2392dd9f6aa8
1000026761
WhatsApp Image 2024-07-24 at 2.29.26 PM

मध्य में रविवार को नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। उनके अनुसार नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। नाम 16 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव निशान उसी दिन आवंटित कर दिए जाएंगे ।

निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने आगे कहा कि हेलीकॉप्टर के लिए अनुमति सोनीपत के डी.सी. से लेनी होगी । व्हीकल रैली, लाउड स्पीकर और कार्यालय खोलने की अनुमति एनकोर एप पर 33 बरोदा के आर. ओ. से ऑनलाइन प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक प्रत्याशी को नया सेविंग बैंक खाता खुलवाना होगा ।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर प्रत्याशी किसी सरकारी आवास में रह रहा हो, तब उसे उस विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर नॉमिनेशन के साथ लगाना होगा । लैंड मोरगेज बैंक और बिजली विभाग से भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल करने होंगे ।

अंजलि श्रोत्रिय ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को आचार संहिता का शब्दश: पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दलों को पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और रैली के लिए निश्चित स्थानों का ही प्रयोग करना होगा। उन्होंने आगाह किया कि बिना अनुमति जनसभा या रैली न करें ।

Khabar Abtak

Related Articles

Back to top button