हरियाणा सरकार के नये आदेश-ए, बी और सी कैटेगरी में परीक्षा पास करने पर ही मिलेगी प्रमोशन
परीक्षा देने के अवसरों की कोई सीमा नहीं, सामान्य वर्गों के लिए 50, एस.सी., बी.सी. कर्मचारियों को लेने होंगे 45 प्रतिशत अंक
गोहाना :-1 मार्च : प्रदेश में अब ए, बी और सी कैटेगरी पदों के लिए प्रमोशन के लिए बाकायदा लिखित परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के अवसर सीमा में नहीं बांधे गए हैं, लेकिन प्रमोशन परीक्षा पास करने पर ही मिलेगी। डी केटैगरी के पद इस परीक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे। शुक्रवार को यह जानकारी राज्य सरकार के नए आदेश के हवाले से बरोदा गांव के गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पवन लठवाल ने दी।
पवन लठवाल पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। उनके अनुसार प्रति वर्ष होने वाली इस परीक्षा में दो पेपर होंगे।प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा। दोनों पेपरों में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तो एस.सी. और बी.सी. के साथ ई.डब्ल्यू. एस. कर्मचारियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। कोई भी कर्मचारी, जो ए. बी और सी कैटेगरी का है, उसे तब तक प्रमोशन नहीं दी जाएगी जब तक वह इस की परीक्षा को पास नहीं कर लेगा। एक कर्मचारी यह परीक्षा कितनी बार दे सकता है, इस की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
लठवाल ने बताया कि प्रमोशन उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन का नाम सीनियरिटी लिस्ट में होगा और वे प्रमोशन के पात्र भी होंगे। परीक्षा निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों, जिनके पदों की संख्या 3 या कम होगी, को भी प्रमोशन की परीक्षा से मुक्त रखा गया है। प्रमोशन के लिए प्रति वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति हर विभाग में मान्य होगी।
