गोहाना टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक में किया गया खुलासा-पंजीकत डीलर को अधिकतम 45 दिन में पेमेंट करना अनिवार्य
गोहाना:-3 फरवरी :जो डीलर एस.एस.एम.ई.श्रेणी में पंजीकृत हैं, उनसे कोई माल खरीदने पर अब 45 दिन के भीतर पेमेंट करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस खरीद की कीमत क्रेता के लाभ में जुड़ कर आयकर की देनदारी में आ जाएगी।
शनिवार को यह खुलासा गोहाना टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक मे किया गया। बैठक की अध्यक्षता सी.ए. और टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने की। लठवाल के आयकर अधिनियम के नए प्रावधान के हवाले से बताया कि अगर क्रेता और विक्रेता के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब खरीदे माल के बिल के भुगतान की समय सीमा केवल 15 दिन की है।
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अगर 45 दिन की अधिकतम समय सीमा में पेमेंट न हुई हो, लेकिन उसी लेखा वर्ष में 31 मार्च तक क्रेता ने विक्रेता को पूरा भुगतान क्लियर कर दिया हो तब उस पर नए नियम के तहत कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
बैठक में केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर भी चर्चा हुई। टैक्स प्रोफेशनल्स ने कहा कि केंद्रीय बजट में आम आदमी को न तो आयकर, न ही जी.एस.टी. कानून में कोई राहत दी गई है। इस तरह से यह बजट पब्लिक के लिए पूरी तरह से निराशाजनक रहा है।
इस बैठक में नरेंद्र गुप्ता, अशोक जैन, शीशपाल गोयल, नवीन गर्ग, नितिन गर्ग, अनिल वर्मा, बलराज राठी, योगेश रहेजा, अंकित गक्खड़, आशीष बंसल आदि भी मौजूद रहे।



