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बैंक का ऋण नहीं चुकाने पर ग्रामीण को छह माह की सजा

गोहाना:- एसडीजेएम गोहाना की अदालत ने बैंक का ऋण न चुकाने के मामले में गांव गामड़ी के ग्रामीण को 6 माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश जारी किए हैं कि ग्रामीण ब्याज समेत बैंक का ऋण चुकाए।

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गांव गामड़ी के बलराज ने दी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की गोहाना शाखा से पोल्ट्री फार्म के नाम पर नवंबर, 2009 में 5 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण देने से पहले बैंक ने ग्रामीण से चेक लिया था। जब ग्रामीण ने ऋण नहीं चुकाया तो बैंक ने चेक बाउंस होने पर अदालत की शरण ली। एसडीजेएम गोहाना की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए बलराज को 6 माह की कैद की सजा सुनाई। साथ ही ऋण समेत 9 लाख रुपये बैंक को भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।

Khabar Abtak

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