रेल कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत जमीन का मिलेगा बढ़ा मुआवजा
सोनीपत :- केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा उन 56 किसानों दिया जाएगा, जिन्होंने मुआवजा बढ़ोतरी के लिए केस किया था। इस पर मंडलायुक्त ने मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी दे ही है। तीन गांवों को छोड़कर 15 गांवों के 56 किसानों को मुआवजा दिया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर बजट मांगा जाएगा।
कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से जिले के 18 गांवों की 112.33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजा कम मिलने के विरोध में क्षेत्र के किसान केएमपी के पिपली टोल प्लाजा के पास 16 जनवरी से धरना दे रहे हैं। राजस्व विभाग पहले किसानों को मुआवजा लेने के लिए किसानों को मनाने का प्रयास किया, मगर 50 फीसदी किसान ही मुआवजा लिए। उसके बाद किसानों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए केस दायर कर दिया। सरकार के निर्देश पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में सोनीपत और खरखौदा के तहसीलदार, एसडीएम व जिला राजस्व अधिकारी भी शामिल रहे। इसके बाद मुआवजा राशि तय करके प्रस्ताव रोहतक मंडल आयुक्त के पास भेजा गया। मंडलायुक्त ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी करके मुआवजा देने की मंजूरी दी है।
इन गांवों का बढ़ाया कलेक्टर रेट
गांव जमीन (हेक्टेयर) पुराना कलेक्टर रेट नया
किड़ौली 4.86 27 लाख रुपये 35 लाख रुपये
पाई 6.83 27 लाख रुपये 35 लाख रुपये
पहलादपुर 1.91 लिंक रोड के साथ 37 लाख रुपये 43 लाख रुपये
लिंक रोड से दूर 25 लाख रुपये 34 लाख रुपये
बरौणा 2.95 27 लाख रुपये 35 लाख रुपये
तुर्कपुर 9.27 लिंक रोड के साथ 31 लाख रुपये 40 लाख रुपये
लिंक रोड से दूर 21 लाख रुपये 33 लाख रुपये
मंडोरी 2.73 34 लाख रुपये 38 लाख रुपये
मंडोरा 19.15 34 लाख रुपये 38 लाख रुपये
मल्हामाजरा 9.51 लिंक रोड के साथ 36 लाख रुपये 41 लाख रुपये
लिंक रोड से दूर 28 लाख रुपये 37 लाख रुपये
हरसाना खुर्द 0.27 23 लाख रुपये 33 लाख रुपये
हरसाना कलां 0.36 23 लाख रुपये 33 लाख रुपये
छतेहरा बहादुरपुर 7.71 लिंक रोड के साथ 27 लाख रुपये 37 लाख रुपये
लिंक रोड से दूर 24 लाख रुपये 34 लाख रुपये
नाहरा 3.98 35 लाख रुपये 41 लाख रुपये
थाना कलां 7.28 29 लाख रुपये 39 लाख रुपये
मंडलायुक्त ने कुछ गांवों के नए कलेक्टर रेट जारी किए हैं। रेल मंत्रालय से बजट मिलने के बाद किसानों में वितरित कर दिया जाएगा। -हरिओम अत्री, जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत
वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को जमीन के सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देने की बात कही गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक कानून लाकर वर्ष 2013 के केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर दिया था। मुआवजा राशि ढाई गुना भी नहीं बढ़ाई गई है। सरकार के खिलाफ 10 सितंबर काे गोहाना में महापंचायत होगी, जिसमें आगामी आंदोलन का एलान किया जाएगा। -अभिमन्यु कोहाड़, अध्यक्ष, भारतीय किसान नौजवान यूनियन।


