विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को लेकर बुधवार को लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता आयोजित, एसडीएम सुभाष चंद्र भी रहे मौजूद
15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ करेंगे घर-घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य - उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिमरन

-किसी भी तरह की अफवाह अथवा भ्रांति को दूर करने के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में मीडिया सेंटर की हुई स्थापना
डीडीईओ की आमजन से सहयोग की अपील, बीएलओ द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आग्रह
सोनीपत, 03 जून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम सिमरन की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सुभाष चंद्र भी उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिमरन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एसआईआर की अर्हता तिथि 01 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत 05 जून से 14 जून 2026 तक बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा मतदाता सूची से संबंधित मुद्रण कार्य किए जाएगे। इसके पश्चात 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सूचना चरण, जिसमें नोटिस जारी करना, सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया शामिल है, 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक संचालित होगी। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा प्रत्येक सप्ताह पत्रकार वार्ता आयोजित कर अभियान की प्रगति एवं आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एसआईआर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलावासी टोल फ्री नम्बर 1950 पर प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रांति को दूर करने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (डीआईपीआरओ) में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जो तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब बीएलओ उनके घर पहुंचें तो वे पूर्ण सहयोग करें तथा मतदाता सूची के सत्यापन हेतु मांगे गए आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/ पीएसयू द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र/दस्तावेज, पासपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्रधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण-पत्र, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आंवटन प्रमाण-पत्र, वन अधिकारी प्रमाण-पत्र, सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी वैधानिक/प्रशासनिक नियम के अंतर्गत रखा गया पारिवारिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कही भी मौजूद हो) व अन्य की आवश्यता है। इससे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहायता मिलेगी और कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग करें ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 की निर्वाचक नामावली के आधार पर वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग करते हुए मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करेंगे, अपात्र प्रविष्टियों को हटाने और आवश्यक संशोधन करने का कार्य करेंगे।



