नगर निगम सोनीपत की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन, दावे/आपत्तियां 7 मार्च तक आमंत्रित

सोनीपत, 28 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक SEC/2ME/2026/325 दिनांक 16-02-2026 के अनुपालन में नगर निगम सोनीपत के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन आज 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित पुनरीक्षण कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 4 के तहत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं कार्यालयों को नामित किया गया है। संबंधित वार्डों के मतदाता निर्धारित स्थानों पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं तथा आवश्यक संशोधन हेतु दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
वार्ड संख्या 1 से 4 तक के लिए उप-मंडल अधिकारी (ना.), सोनीपत के कार्यालय में, वार्ड 5 से 9 तक के लिए प्रबंधक, सहकारी शुगर मिल, सोनीपत के कार्यालय में, वार्ड 10 से 14 तक के लिए महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, सोनीपत के कार्यालय में, वार्ड 15 से 18 तक के लिए जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत के कार्यालय में तथा वार्ड 19 से 22 तक के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत के कार्यालय में दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं।
इसके अतिरिक्त नगर निगम सोनीपत के मतदाता सूचना एवं संबंध केंद्र (CFC) में भी वार्ड 1 से 22 तक के मतदाताओं के लिए दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।
उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 (शनिवार) निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर मतदाता सूची में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण की जांच अवश्य कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते दावा/आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि शुद्ध एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।



