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बाल विवाह मुक्त भारत एवं डिजिटल जागरूकता को लेकर डीएलएसए करेंगा जागरूकता शिविरों का आयोजन

जिला में 2 फरवरी से 13 फरवरी तक सरकारी स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शिविर 

 

सोनीपत, 31 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत (डीएलएसए) सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि जिला के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह शिविर “बाल विवाह मुक्त भारत” तथा “डिजिटल वर्ल्ड का सुरक्षित प्रबंधन ‘साझा करने से पहले सोचे‘ विषयों पर केंद्रित होंगे। यह शिविर 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित किए जाएगें।

02 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर बरोटा एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अटेरना।

03 फरवरी को राजकीय माॅडल सांस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बीसवांमील एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राठधाना

04 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बाला एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाखौली

05 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखोली एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाटी कंला

06 फरवरी को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दीपालपुर एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खेवड़ा

07 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गढ़ मीरकपुर एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुंण्डली

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09 फरवरी को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नांगल कलां एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहरा

10 फरवरी को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, हलालपुर

11 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ौली

12 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, असदपुर नांदनौर एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़वासनी

13 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झुण्ड़पुर

उन्होंने बताया कि इन शिविरों में विधिक सहायता अधिवक्ता, जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग (साइबर क्राइम) तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेषज्ञ बतौर रिसोर्स पर्सन उपस्थित रहेंगे। शिविरों के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग, मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ित योजना-2015, नालसा हेल्पलाइन 15100 तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी जाएगी।

डीएलएसए सचिव ने आमजन से कहा कि वे इन विषयों के प्रति जागरूक होकर समाज में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दें तथा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।

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