नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई जारी प्रवेश प्रक्रिया में 15 दिन के अंदर आवेदन करने पर रिफंड करनी होगी कॉलेज को 100 फीसदी फीस

गोहाना :-15 जून : नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की इस समय जारी प्रवेश प्रक्रिया में अगर कोई विद्यार्थी 15 दिन के अंदर आवेदन कर देगा, तब कॉलेज चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसे विद्यार्थी को 100 प्रतिशत फीस रिफंड करनी होगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के नए आदेश के हवाले से यह जानकारी शनिवार को बरोदा गांव स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पवन लठवाल ने दी।
प्राय: विद्यार्थी अनेक कॉलेजों में आवेदन करते हैं । मनपसंद के कॉलेज में दाखिला मिल जाने के बाद जब विद्यार्थी बाकी के कॉलेजों में जमा करवाई फीस की वापसी चाहते हैं, तब उन्हें भारी निराशा का सामना करना पड़ता है तथा ज्यादातर कॉलेज बार-बार चक्कर कटवाने के बाद भी फीस को वापस करने का नाम नहीं लेते। इन्हीं शिकायतों के निराकरण के लिए अब यू.जी.सी. ने फीस वापसी के नियम अधिसूचित कर दिए हैं ।
वाइस प्रिंसिपल पवन लठवाल के अनुसार नए आदेश के अनुसार अगर विद्यार्थी 15 दिन के भीतर आवेदन कर देगा, तब प्रत्येक सरकारी-प्राइवेट कॉलेज को पूरी की पूरी फीस विद्यार्थी को रिफंड करनी होगी। अगर विद्यार्थी 15 दिन और प्रवेश की अंतिम तिथि तक आवेदन करेगा, तब उसे 90 प्रतिशत फीस वापस मिलेगी।
लठवाल ने आगे बताया कि 30 दिन और प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन तक आवेदन करने पर आधी फीस वापस मिलेगी। लेकिन 30 दिन और प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिन के बाद आवेदन करने पर कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी।
वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि यू.जी.सी. ने फीस के रिफंड के नियमों को हर तरह के कॉलेजों के लिए अनिवार्य किया है।


