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आई.टी.आर. लेट फाइल करने पर लेट फीस के साथ लगेगी पेनल्टी भी

 

गोहाना :-6 जून : लेखा वर्ष 2023-24 की आई.टी. आर. निर्धारित समय पर फाइल न करने पर न केवल भारी लेट फीस लगेगी बल्कि मोटी पेनल्टी अलग से चुकानी पड़ेगी। यह चेतावनी गुरुवार को सी. ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने दी। उनके अनुसार आई.टी. आर. दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर इस तारीख के बाद और 31 दिसंबर 2024 तक आई.टी. आर. भरी गई, तब 1 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक की लेट फीस चुकानी होगी। सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आई. टी. आई. को 31 दिसंबर तक भी नहीं भरा गया, उस स्थिति में एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक आई. टी. आई. दाखिल करने पर 5 हजार रुपए तक की लेट फीस तो देनी ही होगी, साथ में देय टैक्स के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बराबर पेनल्टी भी चुकानी होगी।

Khabar Abtak

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