सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया आदेश ; 31 तक लिंक हो गए आधार और पैन कार्ड तो खत्म हो जाएगी टी. डी. एस. की डिमांड
गोहाना :-2 मई : 31 मई 2024 तक अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा लिया, तब टी.डी.एस. में पैन कार्ड के इनऑपरेटिव या इनवैलिड होने के चलते टी.डी.एस. काटने वाले करदाता 31 मार्च 2024 से पहले की टी. डी. एस. की डिमांड समाप्त हो जाएगी।
गुरुवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ( सी.बी.डी.टी.) के नए आदेश के हवाले से यह खुलासा गोहाना सी.ए. एसोसिएशन की बैठक में किया गया । बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने की।
आयकर अधिनियम के नियम के अनुसार यदि 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिक नहीं करवाया गया, तब पैन कार्ड इनवैलिड हो गया। पैन कार्ड इनवैलिड होने पर टी.डी. एस. पूरा 20 प्रतिशत कटेगा । खेतीबाड़ी की जमीन को छोड़ कर कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पर क्रेता द्वारा विक्रेता का एक प्रतिशत टी. डी. एस. काटा जाता है ।
सी.ए. एसोसिएशन की बैठक में खुलासा किया गया कि क्रेता या विक्रेता में से किसी का भी पैन कार्ड इनवैलिड होने पर पहले काटे गए एक प्रतिशत टी. डी. एस. के अलावा बाकी के 19 प्रतिशत टी. डी. सी. की रिकवरी के
नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सी.बी.डी.टी. ने अब यह प्रावधान किया है कि इनवैलिड पैन कार्ड वाले क्रेता और विक्रेता अगर 31 मई तक इनकम टैक्स पोर्टल पर जा कर 1000 रुपए की फीस के भुगतान से अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लेंगे तो 31 मार्च 2024 से पहले की टी. डी. एस. की अतिरिक्त पेमेंट की डिमांड प्रभावी नहीं रहेगी अन्यथा पूरा 20 प्रतिशत टी.डी.एस. चुकाते हुए बाकी का टी.डी.एस. भी देना पड़ेगा ।
इस अवसर पर सी.ए. नवीन गर्ग, सुमित मित्तल, पारुल गुप्ता, सौरभ गोयल, अदिति गोयल, हिमांशु रंग, कविता धींगड़ा आदि भी मौजूद रहे।