गोहाना में रात के 10 से सुबह 6 बजे तक डी.जे. बजाने पर रोक
गोहाना :-8 जनवरी : पुलिस ने रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डी. जे. के बजाने पर रोक लगा दी है। गोहाना पुलिस जिले की डी.सी.पी. भारती डबास ने इस प्रतिबंध की अवज्ञा करने वालों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
डी.सी.पी. ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रात के 10 बजे के बाद भी डी. जे. बजाया जाता है। ये भी शिकायतें हैं कि लोग अपने ट्रैक्टरों पर बड़े-बड़े स्पीकर लगा कर तेज आवाज में गाने बजाते हुए चलते हैं। इससे जहां सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ पशुओं को भारी परेशानी होती है। तेज शोर के चलते झगड़े होने की आशंका भी बराबर बनी रहती है।
भारती डबास ने खुलासा किया कि सार्वजनिक स्थल, जहां लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा हो, वहां शोर का स्तर 10 डेसीबल और निजी प्रतिष्ठानों में 5 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2000 में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम अधिसूचित किए गए। उसके बाद 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा-निर्देश जारी किए। पुलिस उन सब का पालन पूरी दृढता और सख्ती से करवाएगी।
गोहाना पुलिस जिले की डी. सी. पी. ने कहा कि तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर, डी. जे., म्यूजिक सिस्टम बजाने, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों पर अश्लील और फूहड़ गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने सब पर्यवेक्षण अधिकारियों, थानाध्यक्षों और यूनिट प्रभारियों को आदेश दिया कि इस पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
