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गोहाना में रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक डी.जे. बजाने पर पाबंदी
गोहाना :-10 दिसम्बर : शादी और अन्य कार्यक्रमों में अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डी. जे. नहीं बजाया जा सकेगा। गोहाना क्षेत्र के लिए यह आदेश पुलिस ने सी. आर. पी. सी. की धारा 144 के अंतर्गत जारी किए हैं। रविवार को यह जानकारी गोहाना पुलिस जिले की डी.सी.पी. भारती डबास ने दी। वह अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उनके अनुसार अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन अनुसार यह प्रतिबंध विद्यार्थियों की परीक्षाओं, बीमार और बुजुर्ग व्यक्तियों को होने वाली परेशानियों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के हित में लगाया गया है। भारती डबास ने बताया कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर, डी. जे. और म्यूजिक सिस्टम बजाने, ट्रैक्टर समेत अन्य किसी भी वाहन पर अश्लील और फूहड़ संगीत बजाने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
