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सही पैरवी न होने से रद्द हुआ 75 फीसदी आरक्षण : इन्दुराज नरवाल

गोहाना :-18 नवम्बर : हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सही पैरवी नहीं की। इसी के चलते प्राइवेट कम्पनियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून निरस्त हुआ।

शनिवार को यह आरोप बरोदा हलके के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने लगाया। वह शहर में नए बस स्टैंड के निकट स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण केवल एक ढकोसला था तथा अगर भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार की नीयत साफ होती, तब यह कानून प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में रद्द नहीं होता।

उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को प्रदेश के एस.सी., बी.सी. और गरीब समाज के लिए धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस निगम द्वारा की जाने वाली भर्तियों में किसी भी स्तर पर आरक्षण की कोई व्यवस्था तक नहीं है। इंदुराज नरवाल ने डिप्टी सी. एम. दुष्यंत चौटाला को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला के दो ही बड़े प्रचार थे- प्राइवेट कम्पनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण और बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करवाना आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, पेंशन जजपा 5100 रुपए नहीं करवा सकी।

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बरोदा हलके के विधायक ने कहा कि राजस्थान में जजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा में अपनी जमीन खिसकते देख कर राजस्थान भागे, पर वहां की जनता को अपने पड़ोसी प्रदेश के गठबंधन के सहयोगी की असलियत बखूबी मालूम है।

इंदुराज नरवाल ने दावा किया कि 5 प्रदेशों के आसन्न विधानसभा चुनाव में सर्वत्र कांग्रेस की सरकार बनेगी तथा 2024 में केंद्र में भी भाजपा की मोदी सरकार का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पत्रकार वार्ता में रघुबीर जागसी, विजय देशवाल, सतीश भावड़, टिंकू माहरा, गांधी जागसी आदि भी मौजूद रहे।

Khabar Abtak

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