भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों यौन शोषण केस में चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और एक का रास्ता रोकने या पीछा करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस को कॉल डिटेल्स से कुछ खास हाथ नहीं लगा है। इसकी वजह ये है कि टेलिकॉम कंपनियां एक साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखतीं।
वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग में फैसले के मुताबिक पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस जल्द वापस होंगे। 1-2 दिन में पुलिस कोर्ट जाएगी और इसे कैंसिल करने की एप्लिकेशन दायर करेगी।
चार्जशीट पेश होने के बाद पहली बार पहलवान साक्षी मलिक ने कहा- “चार्जशीट से स्पष्ट हो गया है कि बृजभूषण कसूरवार हैं, लेकिन हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लिकेशन दायर की है ताकि हमें जल्द से जल्द उस पर लगाए चार्ज के बारे में पता लगा सके, हम देखेंगे कि वह चार्ज सही है या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। यह भी देखेंगे की हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए या नहीं, जिनमें हमारे ऊपर दर्ज FIR वापस लेने की बात भी शामिल है।
नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इसके बाद नाबालिग पहलवान के दादा अब मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा- ”हमारी बच्ची मोहरा क्यों बने?। शुरू में ये तीन लड़कियों का नाम ले रहे थे। हमारी बेटी के अलावा दो और कौन हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया।
1. नाबालिग पहलवान पर प्रेशर था
नाबालिग पहलवान और उनके परिवार के ऊपर बहुत प्रेशर था। उनके पिता ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है। इसलिए ही उन्होंने बयान वापस लिए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह किन बयानों को महत्त्व देंगे। पहले वाले या बाद वाले।
2. बृजभूषण परिवार चुनाव न लड़े.. सरकार से मांग थी
साक्षी से सवाल पूछा गया कि WFI के चुनाव होने वाले हैं। बृजभूषण या उनका कोई परिवार व उनसे जुड़ा कोई भी इसमें प्रत्याशी नहीं होगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया है?। साक्षी मलिक ने कहा-” हमारी सरकार से ये मांग थी। हम चाहते हैं कि कुश्ती किसी अच्छे शख्स के हाथों में जाए।
बृजभूषण के घर में संदिग्ध पकड़ा
इसी बीच शुक्रवार को सांसद बृजभूषण के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये युवक बृजभूषण के बारे में स्टाफ से पूछताछ कर रहा था। जिसके बाद स्टाफ ने शक होने पर PCR को कॉल की और मौके पर पुलिस बुला कर युवक को उनके हवाले कर दिया। पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है।
रास्ता रोकने या पीछा करने का केस 2012 का
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर जो रास्ता रोकने या पीछा करने का केस है, वह 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने शिकायत की थी कि बृजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कस कर गले लगाया।
जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग-अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि बृजभषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि इन आरोपों को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले हैं।
नाबालिग पहलवान के दादा बोले- बृजभूषण से लेना-देना नहीं
पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की के दादा ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है। यह देखना उनका काम है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई सही की है। हमें पुलिस पर भरोसा है।
हमने सच्चाई बताई है। हमारी बच्ची इस मामले में नहीं थी। दिल्ली में हुए मुकाबले में बेटी को हराया तब तो बोला नहीं, अब बहकावे में आकर शिकायत कर दी। यह मामला छेड़छाड़ का नहीं भेदभाव का था।
लड़की के दादा ने कहा कि हम पाप के भागी क्यों बनें। बृजभूषण से हमें कोई लेना-देना नहीं। जिनके साथ कुछ हुआ है, वे जानें। उनके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बार जब गलत हुआ तभी आवाज उठानी चाहिए थी। उस समय कहतीं कि यह व्यक्ति दबंगई करता है। इसे हटाओ। इसके होने पर अभ्यास नहीं करेंगे। कैंप में नहीं जाएंगे। यही बात कहनी थी। यह सब न करके इस तरह जाल बिछाया। हमने बेटे को समझाया। इसके बाद बेटे की समझ में बात आई और बयान बदला।
जानिए.. नाबालिग पहलवान केस में क्लोजर रिपोर्ट क्यों?
नाबालिग पहलवान ने पहले बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बाद में वह बयान से पलट गई और कहा कि सिर्फ ट्रायल में भेदभाव हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दोनों बयान कोर्ट में दर्ज कराए।
कल गुरूवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण केस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। जिसमें बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है।
नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा, ‘जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।’ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है।
इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं।