बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत ; दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें कोई दिक्कत नहीं ; 6 सितंबर को अदालत. सुनाएगी फैसला
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में बड़ी राहत मिली है। इसमें नाबालिग पहलवान व उसके पिता ने अपना जबाब दायर किया है। उन्होंने इसमें कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नाबालिग ने इस रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया। कथित पीड़िता और उसके पिता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का विरोध नहीं करते।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने मामले में उनके बयान दर्ज करने के बाद 6 सितंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को अदालत यह फैसला सुनाएगी कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर कर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए मामले को खारिज करने की अपील की थी।
एक माह पहले मांगा था कोर्ट ने जबाब
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर 1 माह पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।
कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी है। कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा था।
इस दौरान जज ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जनना चाहता है। नाबालिग के पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने पर फैसला लेगा।
कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए कहा था मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी।
इस पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा भी बता चुकी हैं कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़ित के पिता और खुद पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है।
कोर्ट में नाबालिग पहलवान के दो बार बयान दर्ज किए गए। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ POCSO एक्ट में केस चलेगा या नहीं। पुलिस ने 550 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की है।