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गोहाना क्षेत्र में भी ग्रैप—3 की पाबंदियां रहेंगी जारी : एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय आईएएस 

जल्द ही गोहाना क्षेत्र में भी ओद्यौगिक ईकाइयों का किया जाएगा निरीक्षण   

 

गोहाना, (अनिल जिंदल) 26 नवंबर। एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय आईएएस ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार गोहाना क्षेत्र में भी ग्रैप—3 की पाबंदियां जारी रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दियों के मौसम में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) द्वारा संचालित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की स्टेज-।।। को सक्रिय किया गया है। यह चरण तब लागू होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (ऐक्यूआई) 401 से 450 के बीच ’गंभीर’ (सीवीर) श्रेणी में पहुँच जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।

गौर तलब है ग्रेप-3 के प्रावधानों में विशेष रूप से उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (जैसे स्क्रबर, फिल्टर), ईंधन के प्रकार (केवल स्वच्छ ईंधन जैसे पीएनजी/सीएनजी का उपयोग), उत्सर्जन मानकों की पालना, अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट एवं धूल नियंत्रण शामिल हैं।

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एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने कहा कि प्रशासन द्वारा ग्रैप—3 की अनुपालना में निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, चिमनी वाले उद्योगों, ईंट भट्टों पर रोक रहेगी। वाहन मालिक BS-III/IV वाहनों का उपयोग न करें एवं सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें।

उद्योगपति स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें एवं नियमित एमिशन टेस्ट करवाएँ। जल्द ही गोहाना क्षेत्र में भी ओद्यौगिक ईकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा। अत: कोई भी ग्रैप—3 की पाबंदियों को नजरदांज करने का प्रयास न करें।

एसडीएम ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि ग्रैप—3 की पाबंदियों का पालन करना सुनिश्चित करें। अगर कोई भी व्यक्ति/संस्थान/उधोग इसका उल्लंघन करता ​हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नागरिक किसी भी प्रदूषणकारी गतिविधि (जैसे पराली जलाना, कचरा जलाना) की सूचना तुरंत क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय या कार्यालय उपमंडल अधिकारी (ना0) गोहाना को दें।

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