सोनीपत पुलिस ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों के लिए जारी की एडवाइजरी, पोर्टल पर होटल मे ठहरने वालों का ब्यौरा न देने पर होगी सख्त कार्रवाई
सोनीपत, 10 सितंबर : सोनीपत पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और सराय संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि उनके यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/मेहमान का ब्यौरा निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। यह कदम अपराध की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पुलिस उपायुक्त क्राइम श्री नरेन्द्र कादयान ने बताया कि कुछ होटल और गेस्ट हाउस संचालक मेहमानों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे, जो नियमों का उल्लंघन है और इससे असामाजिक तत्वों को शरण मिलने की आशंका बनी रहती है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले होटल/गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने होटल मालिकों और प्रबंधकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सभी मेहमानों की आईडी और ठहराव संबंधी जानकारी पोर्टल पर समय से दर्ज करें। साथ ही होटल में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना/चौकी को दें।
पुलिस उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालकों की जिम्मेदारी है।