सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करे किसान-उपायुक्त सुशील सारवान
आवेदन लक्ष्य से ज्यादा होने पर लाभार्थियों का चयन किसानों की उपस्थिति में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा तय

प्रत्येक पीपीपी आईडी में केवल एक आवेदन स्वीकार्य, किसान आवेदन करते वक्त अपनी सभी जानकारियों को भरें ध्यानपूर्वक
सोनीपत, (अनिल जिंदल ), 07 अगस्त। उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने किसान भाइयो को बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आरकेवीवाई योजना के सीआरएम घटक के तहत 50 प्रतिशत अनुदान राशि (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान) स्कीम के अंतर्गत कृषि यंत्र सुपर सीडर, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, एम0 बी0 प्लो, जीरो टिल, सरफेस सीडर, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रेक व श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर अनुदान पर दिए जा रहे हैं। एक किसान अधिकतम 4 मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है और अनुदान केवल एक ही मशीन पर दिया जाएगा। प्रत्येक पीपीपी आईडी में केवल एक आवेदन स्वीकार्य है यानी एक ही पीपीपी आईडी से एकाधिक आवेदन की अनुमति नहीं है। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर आगामी 20 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्योरा (चालू रबी और खरीफ सीजन 2025) पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ0 पवन शर्मा ने बताया कि किसान द्वारा आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2022-23 से 2024-25 तक) अनुदान न लिया हो जिसका ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर जांचा जायेगा । किसान आवेदन करते वक्त अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज जमा करवाते वक्त ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएगी और यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती हैं, तो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा व कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान अपनी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सभी किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय मे संपर्क कर सकते है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि यदि आवेदन लक्ष्य से ज्यादा होते है तो लाभार्थियों का चयन किसानों की उपस्थिति में माननीय उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से तय किया जाएगा। चयनित किसान सभी जरुरी दस्तावेज (पोर्टल पर अपलोड) जैसे हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड व स्वंय घोषणा पत्र व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि 7 दिनों के अंदर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय राई में जमा करवाने होंगे । किसानों द्वारा अपलोड/जमा किये गये आवेदनरु/दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
लक्ष्यों के आवंटन और दस्तावेज के सत्यापन के अनुसार सहायक कृषि अभियंता डीएलईसी की मंजूरी के लिए आवेदन को अपने लॉगिन के माध्यम से उप कृषि निदेशक (डीडीए) लॉगिन को अग्रेषित करेगा। डीएलईसी के अनुमोदन के बाद, डीडीए अपने लॉगिन के माध्यम से आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदनों को मंजूरी देंगे और पात्र किसानों को 27 सिंतबर तक विभागीय पोर्टल से स्वचालित रूप से जारी हुआ ऑनलाइन सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके कृषि यंत्र की खरीद पूरी करनी होगी अन्यथा स्वचालित रूप से जारी हुआ ऑनलाइन सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा और अगले पात्र किसान को अवसर दिया जाएगा किसान को कृषि यंत्र की खरीद संबंधित डीलर से ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक के माध्यम से भुगतान करनी होगी । नकद भुगतान की अनुमति नहीं है। किसी भी चूक की स्थिति में संबंधित डीलर और निर्माता जिम्मेदार होंगे।
किसान यह सुनिश्चित करेगा कि वह सरकार से वैध परीक्षण रिपोर्ट वाले निर्माताओं/डीलरों से मशीनें खरीद रहा है। किसान खरीद और बिल अपलोड करने तक मशीन के वरियंट के साथ-साथ डीलर/निर्माता की पसंद बदल सकता है। इसके बाद किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नही होगी। खरीद के बाद डीलर संबंधित किसान के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद बिल, ई-वे बिल और लोकेशन आधारित फोटोग्राफ विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा । निर्माता मशीनों की खरीद के संबंध में अपने डीलर द्वारा अपलोड किए गए विवरण को सत्यापित करेगा।
इसके बाद एक ही दिन में हरियाणा की सभी कृषि यंत्रो का भौतिक सत्यापन खंड स्तर पर निदेशालय द्वारा निर्धारित तारीख को मोबाइल एप्प पर किया जायेगा। सफल भोतिक सत्यापन के बाद 1 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी वाली मशीनों के मामले में 70 प्रतिशित सब्सिडी भौतिक सत्यापन के बाद वितरित की जाएगी और शेष 30 प्रतिशित सब्सिडी 15 जनवरी के बाद मशीनों के उपयोग और मशीनों के सफल पुनः सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वितरित की जाएगी। मशीनों का भौतिक सत्यापन दोनों बार अलग- अलग कमेटियो द्वारा किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, सोनीपत या सहायक कृषि अभियंता,राई कार्यालय या मोबाइल नम्बर 9468351298 या 8053664486 पर संपर्क करे।