पुलिस नें सट्टा खाईवाली करते आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश

गोहाना,(अनिल जिंदल ), 03 अगस्त : जिले के थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम ने सट्टा खाईवाली करने की घटना मे संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामनारायण पुत्र रामकुमार निवासी गांव रोजला जिला जीन्द हाल किरायेदार शिव नगर गोहाना सोनीपत का रहने वाला है।
इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 02 अगस्त 2025 को थाना शहर गोहाना की पुलिस टीम मे नियुक्त मुख्य सिपाही सुनील अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पड़ताल हेतु नजदीक रेलवे फाटक बरोदा रोङ गोहाना मौजुद था कि खुफिया जानकारी प्राप्त हुई कि रामनारायण पुत्र रामकुमार निवासी गांव रोजला तह. सफीदों जिला जीन्द हाल किरायेदार शिव नगर गोहाना उंची-2 आवाजे लगाकर शिव नगर स्टेडियम रेलवे स्टेशन के सामने गोहाना में सट्टा खाईवाली कर रहा है। जो कह रहा है कि जो 10 रुपये लगाएगा नम्बर आने पर 100 रु0 पाएगा जो प्राप्त सुचना के आधार पर एक पुलिस कर्मचारी को सिविल पारचात कराकर बोगस सट्टेबाज बनाया गया व 20 रु0 का नोट जिसका नम्बर 72C 482245 है पुलिस कर्मचारी को देकर हिदायत दी गई कि 50 नं0 पर 20 रु0 लगाए वा सट्टा पर्ची हासिल करके मुकररशुदा ईशारा करेगा। जो पुलिस कर्मचारी को मौका पर रवाना किया गया। जो मन हवलदार छुपता छुपाता हुआ घटना स्थल के नजदीक पहुंचा। कुछ देर बाद बोगस सट्टेबाज ने सट्टा पर्ची हासिल करके मुकरशुदा ईशारा किया जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा शक्स को काबु करके नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रामनारायण पुत्र रामकुमार निवासी गांव रोजला जिला जीन्द हाल शिव नगर गोहाना बतलाया जिसकी नियमानुसार तलाशी ली गई तो रामनारायण के हाथ से एक सट्टा पर्चा, एक बाल पैन व जेब से कुल रुपये 4020/- बरामद हुये जिसमे 20 रु0 का नोट भी शामिल है, जिसका नम्बर 72सी 482245 है। जो बोगस सट्टेबाज ने एक सट्टा पर्ची पेश की जिसके उपर 02.08.2025 वा 50/20 लिखा हुआ है जिसके नीचे रामनारायण के हस्ताक्षऱ है। इस घटना का जुआ अधिनियम के अन्तर्गत थाना शहर गोहाना में अभियोग दर्ज किया गया।
थाना शहर गोहाना की अनुसंधान टीम मे नियुक्त सहायक उप निरिक्षक बिजेन्द्र ने अपनी पुलिस टीम के साथ घटना मे संलिप्त आरोपी रामनारायण पुत्र रामकुमार निवासी गांव रोजला जिला जीन्द हाल किरायेदार शिव नगर गोहाना सोनीपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा गया।