युवक को अगवा करके फिरौती मांगने की घटना मे संलिप्त छठे आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायलय मे पेश कर भेजा जेल

गोहाना, 31 जुलाई : जिले के थाना सदर गोहाना की पुलिस ने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में अगवा करके रुपये मांगने की घटना मे संलिप्त छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुमित उर्फ़ कैरा पुत्र सतबीर निवासी खानपुर कलां जिला सोनीपत का रहने वाला है।
इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 08 जूलाई 2025 को आकाश पुत्र राजकुमार निवासी गांव कासंडा जिला सोनीपत ने थाना सदर गोहाना मे शिकायत दी कि दिनांक 07 जूलाई 2025 को समय सांय तकरीबन 06.30 के पास मै व मेरा बङा भाई विकास अपनी मोटरसाईकल पर बैठ कर अपने खेत से अपने घर कासंडा आ रहे थे तथा मोटरसाईकल को मेरा भाई विकास चला रहा था। जब हम गांव कासंडा से 300-400 मीटर पहले पहुचे तो हमारी मोटरसाईकिल के सामने दो गाडियोँ व एक मोटरसाईकल आकर रुकी और मेरे बङे भाई विकास को जबरदस्ती गाङी मे डाल लिया जो गाङी मे दीपक उर्फ ब्लैका पुत्र राजेन्द्र, बिरजु पुत्र रणधावा, अजय पुत्र सुरेश निवासीयान खानपुर कलां तथा दुसरी गाङी मे सन्दीप उर्फ भेङु पुत्र प्रताप निवासी भैंसवाल कलां व मन्दीप पुत्र जगदीश निवासी खानपूर कलां तथा मोटरसाईकल पर आशीष उर्फ भौला पुत्र सतीश निवासी खानपुर कलां व सुमित पुत्र लाला निवासी खानपूर कलां बैठे हुऐ थे जो इन सभी व्यक्तियो ने मेरे बङे भाई विकास को अगवा कर के अपनी गाङी मे डाल लिया और मुझसे बोले कि अपने भाई को छुङवाना व बचाना चाहते हो तो हमारे पास रूपये भेज देना और ये सभी व्यक्ति अपनी-अपनी गाङियो व मोटरसाईकल पर बैठ कर मेरे भाई विकास को अगवा कर के ले गये। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत थाना सदर गोहाना में अभियोग दर्ज किया गया।
थाना सदर गोहाना की अनुसंधान टीम मे नियुक्त सहायक उप निरिक्षक संदीप ने अपनी पुलिस टीम के साथ घटना मे संलिप्त पाँच आरोपियों दीपक पुत्र राजेन्द्र, बिरजु पुत्र रणधावा, अजय पुत्र सुरेश निवासी खानपुर कलां जिला सोनीपत, संदीप उर्फ भेङु पुत्र प्रताप निवासी भैंसवाल कलां व मन्दीप पुत्र जगदीश निवासी खानपुर कलां जिला सोनीपत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब अन्य आरोपियों की खोजबीन करते हुए घटना मे संलिप्त छठे आरोपी सुमित उर्फ़ कैरा पुत्र सतबीर निवासी खानपुर कलां जिला सोनीपत को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय मे पेश करके न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया है।