कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हेतू जिलाधीश सुशील सारवान ने जिले मे लगाई 11 जुलाई से आगामी आदेशों तक धारा 163
जिले में यातायात सुचारू रूप से चलाने, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी आदेशों तक लगाई गई धारा 163

सोनीपत, (अनिल जिंदल), 10 जुलाई। जिलाधीश सुशील सारवान ने 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण कांवड़ मेला मे कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हेतू मेला के दौरान जाम की समस्या, यातायात सुचारू रूप से चलाने, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला सोनीपत में 11 जुलाई से आगामी आदेशोें तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
श्रावण कांवड़ मेला के मद्देनजर वाहनों में अनाधिकृत ध्वनि वाले डीजे लगाने/बजाने, कांवड़ यात्रा में हांकी, बेसबाल एवं लाठी इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर हरिद्वार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्ग पर केवल बाई तरफ ही लगाया जाएगा तथा कांवड़ शिविर सडक से कम से कम 60 फुट की दूरी पर ही स्थापित किए जाएगें।
इसके अतिरिक्त जिला सोनीपत की सीमा में व उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले मार्ग पर तथा कांवाड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन एवं व्यापारिक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर के आस-पास किसी भी प्रकार की गंदगी ना फलाई जाए। वाहनों कीे व्यवस्थित पार्किग की जाए। जिला सोनीपत की सीमा में निर्धारित लेन ड्राईविंग व नियंत्रित गति में वाहन चलाएं जाए।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।