सोनीपत जिले के गांव छिछड़ाना व जोली में सरपंच पद तथा पांची जाटान में पंच पद के लिए 15 जून को होगा उप-चुनाव
पंचायत उप-चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई धारा-163

सोनीपत, 13 जून। जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने 15 जून को होने वाले पंचायत उप-चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने तथा मतदान केंद्रों के आसपास कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि 15 जून को कथूरा ब्लॉक के गांव छिछड़ाना तथा गोहाना ब्लॉक के गांव जोली में सरपंच पद के लिए तथा गन्नौर ब्लॉक के गांव पांची जाटान में वार्ड नंबर-4 के पंच पद के लिए उप-चुनाव होगा।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि चुनाव के दिन मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि में पांच व पांच से अधिक लोगों के इक्क्ठा होने व घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अनुसार दंड का भागी होगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनाम पुलिस व अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।